कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण एवं उससे बचाव के लिए जिले में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 31 जुलाई तक रहेगा प्रभावी-जिला मजिस्ट्रेट

पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट

*किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित किया जाता हैं।

*सीनियर एवं जूनियर व सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/ प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे।

*किसी भी विद्यार्थी को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित किया जाता है*

*खुले में खेलना, मार्केट एवं मार्गों में घूमना आदि भी प्रतिबन्धित किया जाता है।

10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चें बिना मेडिकल इमरजेंसी/तात्कालिक आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकलें तो उनके माता-पिता/अभिभावक के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों से पुलिस अथवा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जायेगी तो घर से बाहर निकलने का पर्याप्त आधार/साक्ष्य स्पष्ट करना होगा, जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, उन्हें न्यूनतम 07 दिन अनिवार्य कोरेन्टाइन का आदेश किया जायेगा। यह कोरेन्टाइन होम कोरेन्टाइन के अलावा सरकारी कोरेन्टाइन सेन्टर के लिए भी किया जा सकता है।

*समस्त प्रकार के पार्क बन्द रहेंगे।

*बारात घर, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए बंद किये जाते हैं।

*व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे बिजनेस मीटिंग आदि के लिए सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के उपरांत प्रयोग किये जा सकते हैं।

वाराणसी।जनपद में पिछले 10 दिनों में अचानक से कोरोना केस बढ़े हैं, और थूकने की वजह से इसका संक्रमण ज्यादा फैला हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा थूकने से कोरोना केस बढ़ने का मुख्य कारण गुटखे/पान मसाले का प्रयोग बताया गया है, अतः बढ़़े हुए संक्रमण की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद में सभी प्रकार के पान मसाला/गुटखा की बिक्री को प्रतिबन्धित किया जाता है साथ ही सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के गुटखा/पान मसाला के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है*

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने वाराणसी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत जनपद में निषेधाज्ञा लागू किया है। जो 31 जुलाई तक लागू रहेगा। उन्होंने अपने पारित निषेधाज्ञा आदेश के द्वारा निर्देशित किया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित किया जाता है।सीनियर एवं जूनियर व सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। किसी भी विद्यार्थी को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित किया जाता है। इसके साथ ही खुले में खेलना, मार्केट एवं मार्गों में घूमना आदि भी प्रतिबन्धित किया जाता है। 10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चें बिना मेडिकल इमरजेंसी/तात्कालिक आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकलें तो उनके माता-पिता/अभिभावक के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों से पुलिस अथवा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जायेगी, तो घर से बाहर निकलने का पर्याप्त आधार/साक्ष्य स्पष्ट करना होगा। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, उन्हें न्यूनतम 07 दिन अनिवार्य कोरेन्टाइन का आदेश किया जायेगा। यह कोरेन्टाइन होम कोरेन्टाइन के अलावा सरकारी कोरेन्टाइन सेन्टर के लिए भी किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पारित निषेधाज्ञा आदेश में निर्देशित किया है कि जनपद के हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा सभी सेवाएं व दुकानें बंद रहेंगी। इनके बैरीकेड क्षेत्र में सभी आवागमन बंद रहेगा। हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन के 250 मीटर की गोलाकार परिधि के बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। कनटेंमेंट जोन में सघन कांन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू आउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (को-मोरबिडिटी) अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।
7 जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों व ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल (स्विमिंग पूल), मनोरंजन-पार्क, अन्य समस्त प्रकार के पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और स्पा बंद रहेंगे। बारात घर, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए बंद किये जाते हैं। व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे बिजनेस मीटिंग आदि के लिए सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के उपरांत प्रयोग किये जा सकते हैं। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/ धार्मिक जुलूस व इस प्रकार की अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। जनपद में पिछले 10 दिनों में अचानक से कोरोना केस बढ़े हैं, और थूकने की वजह से इसका संक्रमण ज्यादा फैला है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा थूकने से कोरोना केस बढ़ने का मुख्य कारण गुटखे/पान मसाले का प्रयोग बताया गया है। अतः बढ़़े हुए संक्रमण की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद में सभी प्रकार के पान मसाला/गुटखा की बिक्री को प्रतिबन्धित किया जाता है साथ ही सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के गुटखा/पान मसाला के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। जनपद वाराणसी में सड़क के दोनों ओर की दुकान, मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स व कतारबद्ध दुकानें व निजी कार्यालय के खोले जाने के दिन एक-एक दिन के अंतराल पर (एक तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार) निर्धारित करते हुए साप्ताहिक बन्दी का दिन रविवार को घोषित किया जाता है। दुकानें खुलने का समय प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक होगा। बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, दूध, खोये की वस्तुओं को निर्मित करने वाली दुकानें, मिठाई की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, कोरियर की दुकानें और कम्पनियों के गोदाम व वेयर हाउस, रेस्टोरेन्ट व आइसक्रीम पार्लर, मल्टीब्रांड रिटेलिंग स्टोर्स यथा-बिग बाजार, स्पेंशर्स आदि जिसमें आवश्यक वस्तुएं बिक्री की जाती हो, वे सड़क के जिस ओर स्थित हैं, उनकी दैनिक बंदी के दौरान भी प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है। इन दुकानों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जनपद में स्थित दवाई की दुकानें, नाई एवं सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों ओर स्थित है, को सप्ताह के सभी 07 दिन प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें तथा मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार साप्ताहिक बन्दी के अलावा प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खुल सकती है। जनपद में कोई भी साप्ताहिक मण्डी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया जाता है। सैलून एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्य पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जायेगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाये। मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि दुकान में व इसके आस-पास ग्राहक नहीं खाएगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। पान की दुकानों पर पान केवल घर ले जाकर खाने के लिए बिक्री किया जायेगा। पान की दुकानों पर पान मसाला या गुटखा नहीं बेचा जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी दुकान पर पान नहीं खाएगा। किसी भी व्यक्ति का पान खाकर या इसके अतिरिक्त भी खुले में व सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित है और दंडनीय है। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंशिंग व मास्क लगाने के निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उस दुकान के मालिकों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह कोरेन्टाइन का आदेश किया जायेगा।वेंडिंग जोन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वेंडिंग जोन के अलावा अन्य कहीं ठेला रोक कर बिक्री नहीं की जाएगी। वेंडिंग जोन के अलावा मुख्य मार्ग पर कोई भी ठेला या वाहन रोककर खड़ा होकर सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। केवल गलियों में घूमकर बेचने के लिए ही ऐसे वेंडर्स को अनुमति होगी। वेंडिंग जोन के अलावा यदि मुख्य मार्ग पर ठेले रोककर भीड़ लगवाकर विक्रय किया जाता है, तो इनके लिए एक सप्ताह अनिवार्य रूप से होम कोरेन्टाइन का आदेश किया जायेगा। जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा, टैम्पो संचालन केवल जोनवार व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। यदि चालक अथवा सवारी के द्वारा मास्क प्रयोग नहीं किया गया या क्षमता से अधिक सवारियॉं बैठाई गई तो 07 दिन के लिए चालक को अनिवार्य कोरेन्टाइन कराया जाएगा। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाराणसी शहर में यातायात की भीड़ नियंत्रित करने के लिए ट्रकों की इन्ट्री यातायात पुलिस द्वारा जारी की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ही होगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी ट्रक या माल वाहक की इन्ट्री शहर में करायी जाती है, तो उसके विरूद्ध शहर में भीड़ लगाने, जाम लगवाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का अनुपालन न कराये जाने के आरोप में कार्यवाही की जायेगी। समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष-कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये। वाहनों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट/क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बठाये जायेंगे। प्राइवेट शिक्षण संस्थान, कॉलेज/स्कूल अपने प्रधानाचार्य/मैनेजर के अतिरिक्त 10 अन्य कर्मचारियों/शिक्षकों के साथ प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक विद्यालय/कॉलेज आवश्यक कार्यों हेतु खोल सकते हैं। शादी सम्बन्धी व अन्य सामाजिक आयोजन तहसील के संबंधित उप जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही आयोजित हो सकते हैं। इसमें अनुमति प्राप्त व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। खेल-परिसर/स्टेडियम को केवल रजिस्टर्ड खिलाडि़यों के क्रीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें अन्य व्यक्तियों/वॉक करने वाले लोगों व दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। उक्त प्रतिबन्धित किसी भी कार्य को आपदा प्रबंधन के कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किया जा सकता है।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए यह भी निर्देश लागू होंगे। फेस कवर-सार्वज्निक स्थल, कार्य स्थल एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग-सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति 06 फीट की दूरी बनाये रखेगा। दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हो तथा एक समय में 5 से अधिक ग्राहकों को आने की अनुमति नहीं होगी। समारोह-बड़ी जनसभा अथवा भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह-विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य नहीं होगी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम-अंतिम संस्कार कार्यक्रमों से 20 से अधिक व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णतया वर्जित होगा।
कार्य स्थलों के लिए यह भी अतिरिक्त निर्देश लागू होंगे-परीक्षण एवं स्वच्छता- थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वॉश, सेनेटाइजर की व्यवस्था प्रत्येक प्रवेश एवं निकास स्थलें पर रहेगा। कार्य स्थलों पर सेनेटाइजेशन एवं सामान्य सुविधायें उपलब्ध रहेंगे तथा जो भी जगह छूने इत्यादि के संपर्क में आता है, वहॉं पर सेनेटाइजेशन अवश्य रहे। जेसे-डोर हैंडल आदि। सोशल डिस्टेंसिंग-प्रत्येक कार्य स्थल पर इंचार्ज सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे तथा दो शिफ्टों के बीच में पर्याप्त समय व लंच इत्यादि में भीड़-भाड़ न हो, ये सुनिश्चित करायेंगे।
लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा- प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Translate »