कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा 30 जून तक लॉकडाउन, बाकी जगहों में 3 फेज में मिलेगी छूट।

लॉक डाउन -5 अनलॉक 1 (Unlock 1) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है।अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

अनलॉक 1 में मिलेगी ये छूट

– गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी।

– मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।

– अब अनलॉक वन के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी।राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है।

अनलॉक 1 के होंगे तीन फेज

फेज 1
8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी

* धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें.
* होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस.
* शॉपिंग मॉल्स.
स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके.

फेज 2

* राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे.
* शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें संस्थानों से जुड़े लोग और बच्चों के माता-पिता से बातचीत पर कर सकती है.
* राज्य सरकार से फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जा सकता है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा.

फेज 3
निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए स्थिति का आंकलन करके फैसला लिया जाएगा।

* इंटरनेशनल फ्लाइट्स.
* मेट्रो रेल.
* सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इन जैसी जगहें।
*सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जश्न पर फैसला हालातों का जायजा लेने के बाद किया जाएगा।

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