हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा सभी सेवाएं व दुकानें बंद रहेंगी- जिलाधिकारी

*जनपद में धारा-144 लागू*

*जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा*

*समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे, धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे*

वाराणसी ।जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/ 2020- डीएम-1(ए) 17 मई, 2020 के क्रम में मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्याः 924/2020/सीएक्स-3, दिनांकः 18 मई, 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्पूर्ण जनपद वाराणसी में निषेधाज्ञा पारित किया है। जो 31 मई तक लागू रहेगी।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि निषेधाज्ञा लागू होने के पश्चात जनपद के हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा सभी सेवाएं व दुकानें बंद रहेंगी। इनके बैरीकेड क्षेत्र में सभी आवागमन बंद रहेगा। हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन के 250 मीटर की गोलाकार परिधि के बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल (स्विमिंग पूल), खेल परिसर, स्टेडियम, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है। केवल आवश्यक गतिविधियों व ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर सायंकाल 06 बजे से प्रातः 07 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। जनपद में सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों व कार्यालय के खुलने का समय प्रातःकाल 08 बजे से सायंकाल 05 बजे तक का होगा। केवल दूध व सब्जी मण्डियों के लिए पूर्व में किये गये आदेश के अनुसार ही निर्धारित समय लागू रहेंगे। जनपद के शहरी क्षेत्रों के सड़क के दोनों ओर की दुकान व निजी कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स व कतारबद्ध दुकानें व निजी कार्यालय सड़क के एक तरफ एक दिन खुलेंगे तथा सड़क के दूसरी तरफ अगले दिन खुलेंगे। इस प्रकार से सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक समस्त दुकानें व निजी कार्यालय एक-एक दिन के अंतराल पर (एक तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार) खोले जायेंगें। रविवार को दूध व सब्जी के गलियों में घूमकर बेचने के अलावा सभी दुकानों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। जिन स्थानों पर सड़क के दोनों तरफ दुकानें व कार्यालय न हों, अथवा इस प्रकार से निर्धारण करना मुश्किल हो, वहॉं सम्बन्धित क्षेत्र के थानाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। इन दुकानों में सभी प्रकार की दुकानें शामिल हो सकती हैं, जिन्हें इस आदेश में अलग से प्रतिबंधित न किया गया हो। शहरी क्षेत्र में शहर की कतारबद्ध दुकानों के अलावा मार्केट, मार्केट कॉप्लेक्स में दुकानें ऑर्ड-ईवन के अनुसार 2 श्रेणी में वर्गीकृत करके 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन व 50 प्रतिशत दुकानें अगले दिन के अनुसार सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। एकल दुकानें सड़क के जिस तरफ स्थित हैं, उनके अनुसार एक दिन छोड़कर एक दिन खुलेंगी। उपरोक्त व्यवस्था तय करने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। पूर्व से खुल रही मंडियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की होलसेल मण्डी ऑड-ईवन के आधार पर 50-50 प्रतिशत दुकानें प्रतिदिन खुलने के आधार पर ही खुलेंगी। इस हेतु संबंधित मण्डी के व्यापारी अपने थानाध्यक्ष के माध्यम से व्यवस्था निर्धारित कराएंगे तथा इसको 21 मई से लागू कराकर ही मंडी खोली जाएगी, उससे पूर्व मंडी नहीं खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की जो एकल दुकानें हैं, वे प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें सड़क के एक दिशा के एक दिन तथा सड़क के दूसरी दिशा के दूसरे दिन यानी एक-एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे। इसके निर्धारण के लिए सम्बन्धित थानाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी, पेठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया जाता है। गलियों में घूमकर सामग्री बेचने वाले और इसके अलावा सभी दुकानें, लॉजिस्टिक, निजी कार्यालय आदि प्रातः 08 बजे से सायंकाल 05 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार के आवागमन सायंकाल 06 बजे से प्रतिबंधित रहेंगे। सैलून एवं पार्लर आदि खोले जायेंगे, परन्तु इसमें स्ट्रिलाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करायी जायेगी तथा तौलिया तथा शरीर ढकने का कपड़ा ग्राहकों द्वारा स्वयं लेकर आया जायेगा। सैलून एवं पार्लर संचालकों/स्वामियों द्वारा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करायी जायेगी व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अन्य उपाय किये जायें, जिससे कोरोना संक्रमण की संभावना उत्पन्न न होने पाये। मिठाई की दुकानों व समस्त प्रकार की खान-पान, चाय-पान आदि की दुकानों में सिर्फ सामग्री बेचने का कार्य किया जाएगा, इन दुकानों में बैठ कर खाने-पीने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पान की दुकानों पर पान के अलावा, तंबाकू, तंबाकूयुक्त पान व अन्य तंबाकूयुक्त पदार्थ बेचना प्रतिबंधित होगा। पान केवल घर ले जाकर खाने के लिए बिक्री किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी भी दुकान पर पान नहीं खाएगा। किसी भी व्यक्ति का पान खाकर या इसके अतिरिक्त भी खुले में व सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित है और दंडनीय है। सत्कार सेवाएं (हॉस्पिटैलिटी सर्विस) जैसे-होटल, टूरिस्ट परिवहन, टूरिस्ट ऑफिस, लॉज, गेस्ट हाउस आदि बन्द रहेंगी, सिवाए उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों।
होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, साड़ी की होलसेल मार्केट व दुकानें, माल, एक छत के नीचे के मार्केट प्लाजा बंद रहेंगे। जनपद में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी व्यक्ति का मास्क पहले बिना घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है, अतः यदि किसी भी खरीददार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी व फेरी व्यवसायी को अपना कार्य गलियों में घूम कर बेचने के माध्यम से करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें अपना फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर गलियों में बिक्री करने की अनुमति होगी। नगर निगम द्वारा जब तक सोशल डिस्टेन्सिंग हेतु दुकानों के स्थान जमीन पर लाइन खींचकर निर्धारित नहीं कर दिये जाते, तब तक किसी स्थान, फुटपाथ, सड़क पर कोई भी दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, फेरी व्यवसायी किसी भी प्रकार की कच्ची, पक्की अचलायमान दुकान संचालित नहीं करेगा। नगर निगम यथासंभव यह कार्य 7 दिन में पूरा करेगा।
उन्होंने बताया कि जनपद में काफी बढ़ चुकी कोरोना महामारी के दृष्टिगत जन सामान्य के आवागमन को नियंत्रित करना आवश्यक है, इसलिए ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सिटी बस का आपदा प्रबंधन अथवा डोर स्टेप डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य कारणों से चलना अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया जाता है। ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा को फेसवार व क्षेत्रवार अनुमन्य करने हेतु पुलिस अधीक्षक (यातायात) को 10 दिन में योजना बनाकर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। साईकिल रिक्शा सोमवार से शनिवार प्रातः 07 बजे से 06 बजे तक चलाना अनुमन्य किया जाता है। सभी प्रकार के वाहन रिपेयर जिसमें साइकिल, रिक्शा, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, नाव/नौका, क्रूज, बस का कार्य सोमवार से शनिवार प्रातः 08 बजे से सायंकाल 05 बजे तक अपनी-अपनी खुली मार्केट लेन की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किया जाता है। नदी में ग्राहकों के लिए नौका चलाना व पर्यटन प्रतिबंधित किया जाता है। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के माल वाहक वाहन/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को आवागमन की अनुमति होगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी। घरों के या आवासीय परिसर में चलने वाले कुटीर व लघु उद्योग के कार्य जेसे हथकरघा, अन्य प्रकार का करघा, हस्तशिल्प, प्रिंटिंग प्रेस, गत्ते के डिब्बे बनाना आदि कार्य प्रातः 08 बजे से सायंकाल 05 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अनुमन्य किये जाते हैं, परन्तु इनमें 2 गज की सोशल डिस्टेन्सिंग व फेस मास्क पहनना व हाथ का सेनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य में परिसर के अंदर अधिकतम 5 व्यक्ति ही इस कार्य हेतु अनुमन्य होंगे। जनपद के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। इनमें ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान/स्कूल अपने प्रधानाचार्य/मैनेजर के अतिरिक्त 2 अन्य कर्मचारियों के साथ प्रातः 08 बजे से सायंकाल 05 बजे तक विद्यालय गैर शैक्षणिक आवश्यक कार्यों हेतु खोल सकते हैं। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण के उपरान्त अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा व्यवसायी (डमकपबंस च्तवमिेपवदेसे), नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध के साथ आवागमन की अनुमति होगी। शादी सम्बन्धी आयोजन तहसील के संबंधित उप जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही आयोजित हो सकते हैं। इसमें अनुमति प्राप्त व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर केवल अनुमति लेकर ही शादी हेतु खोले जा सकेंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। जिस दुकान के दुकानदार व कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, उन्हें बंद करा दिया जाएगा। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगी। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। उक्त प्रतिबन्धित किसी भी कार्य को आपदा प्रबंधन के कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। कोई भी संगठन आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देगा। अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करना निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम-से-कम एक दूसरे से 06 फीट (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कार्य स्थलों के लिए आदेश दिए गए हैं कि कार्य स्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टॉक परिसर स्वामी द्वारा रखा जाएगा। कार्य स्थल के उत्तरदायी व्यक्ति या अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कार्य स्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर, भोजनावकाश के समय एक साथ इकट्ठा न होने देने के उपाय किए जाएं। प्रवेश निकासी एवं कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश/सेनिटाइजर की व्यवस्था (यथासंभव टच फ्री सुविधा के साथ) की जाए। सम्पूर्ण कार्य स्थल क्षेत्र में एवं जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए।निजी/सरकारी कार्यालयों/संगठनों के प्रमुख विभागाध्यक्ष समस्त कार्मिकों के लिए ‘आरोग्य सेतु‘ ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे। ऐसी बैठक, जिनमें ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा/उपस्थित होने की स्थिति हो, नहीं की जाएगी। कार्य स्थलों पर नजदीकी क्षेत्र में कोविड-19 के लिए अधिकृत हास्पिटल आदि की सूची उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि यदि किसी कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाएं तो उसे तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सके।ऐसे कार्मिक/कार्मिकों के लिए जिनमें कोविड-19 के लक्षण हों को, जब तक इलाज हेतु अस्पताल में न भेज दिया जाए, उन्हें आइसोलेट करने के लिए क्वारन्टाइन सेण्टर चिन्हित कर लिये जाएं।व्यक्तिगत/सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन सुविधा सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ उपलब्ध रहनी चाहिए। समुचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता के संबंध में आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।
जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 31 मई, 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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