लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020’ के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इसके प्रतिस्थानी विधेयक के आलेख्य पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात राज्य विधानमण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित/पारित कराया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में विश्व तथा भारत वर्ष कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव में लगे हुए कर्मियों यथा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला करने तथा आपत्तिजनक बर्ताव किये जाने तथा रोग ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को रोग से छिपाने, इलाज से बचने तथा अस्पतालों से भागने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की घटनाएं भी प्रकाश में आ रही हैं। पीड़ित व्यक्तियों की प्रभावी जाॅच, पृथक्करण और उपचार के लिए उपबंध करना आवश्यक है।
राज्य सरकार द्वारा महामारी तथा ऐसे रोग नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्य करने या उनमें चूक करने एवं व्यवधान डालने हेतु प्रभावी तथा भयकारी शास्तियों का उपबंध करना आवश्यक हो गया है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
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