केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज को कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट देने के बारे में घोषणा की है

दिल्ली।पीएम ने नोवेल कोरेना वायरस के संक्रमण को देखते हुये देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किये जाने की घोषणा के साथ ही 20 अपै्ल से कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट मिलने की बात भी कही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज को कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट देने के बारे में घोषणा की हैगृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। साथ ही इसमें 20 अप्रैल के बाद से कुछ क्षेत्रों में छूट की बात कही। सरकार की ओर से जारी नयी गाइडलाइन के अनुसार कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का निर्णय किया गया है

गृह मंत्रालय के द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग और बिक्री कर सकते हैं

इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस संस्थान शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो साथ ही सहकारी समितियां को भी कम से कम स्टाफ में काम करने की अनुमति दी गई है। वहीं गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य की भी अनुमति होगी

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