सोनभद्र/दिनांक 26 मार्च, 2020।जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस-(कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने के मद्देनजर पहले से लागू लॉक डाउन के दौरान महिला कल्याण विभाग विशेष रूप से राजकीय बाल गृह बालक, बालिका, शिशु, दत्तक ग्रहण अभिकरण, किशोर आदि द्वारा संचालित कार्यों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित/अधिकृत स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्मिकों को कार्य करने के लिए पहचान-पत्र के आधार पर उन्हें सम्बन्धित कार्य स्थल पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाय, ताकि कोई परेशानी न हों।
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