डीएम ने कोरोना वाइरस’’ के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य सुरक्षा दृष्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों के लिये दिये निर्देश

सोनभद्र/दिनांक 21 मार्च, 2020। जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-548/पांच-5-2020, लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2020 व शासन के पत्र संख्या-581/पॉच-5-2020, चिकित्सा अनुभाग-5, लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2020 व पर्यटन विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-1061/41-2020, लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2020 के क्रम में स्पष्ट करना है कि वर्तमान समय में ’’नोवल कोरोना वाइरस’’ के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य सुरक्षा दृष्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों, (ब्व्टप्क्.19) के प्रसार की रोक थाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु महामारी अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्याः 548/पॉच-5-2020, दिनांक 14 मार्च, 2020 प्रभावी है। उक्त में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सोनभद्र, जनपद-सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम द्वारा जारी निषेधाज्ञा अन्तर्गत जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पुल दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक बन्द रहेंगे तथा इसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जायेगा। जनपद के समस्त निजी एवं सार्वजनिक जिम, क्लब के जिम व स्टेडियम के जिम, समस्त मनोरंजन केन्द्र दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक नागरिकों के प्रयोग के लिये बन्द रहेंगे। जनपद के समस्त सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हाल में कोई भी शो का संचालन दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक नहीं किया जायेगा तथा ये नागरिकों के प्रवेश के लिए बन्द रहेंगे। जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी संस्थान दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक बन्द रहेंगे। जनपद के सभी सरकारी/निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक बन्द रहेंगे।स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व क्लबों में भी किसी भी ऐसे खेल कार्यक्रम या आयोजन नहीं किया जायेगा, जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे। जनपद के समस्त होटल, मैरेज लॉन, पेइंग गेस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये निःशुल्क अथवा किराये पर प्रयोग किये जाते हैं, उन सब को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद में किसी भी प्रकार के निजी, पारिवारिक अथवा व्यावसायिक कार्यक्रम यथा-कान्फ्रेन्स, गोष्ठी, होली मिलन, समाज मिलन, जन्म दिवस पार्टी, शादी की वर्षगांठ, पार्टी आदि आयोजन दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे। शादी समारोह व शादी से सम्बन्धित कार्यक्रमों का समारोह, अत्यन्त आवश्यक परम्परागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगा, परन्तु ऐसे कार्यक्रमों हेतु परिसर से सम्बन्धित थाना क्षेत्र के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को न्यूनतम 03 दिवस पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा तथा शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम (यथा सम्भव 20 से नीचे) रखा जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2020 हेतु ’’जनता कर्फ्यू’’ का आह्वान किया गया है जिसके दृष्टिगत यथा संभव सभी लोग सहयोग प्रदान करेंगे। प्रत्येक होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट भवन एवं किसी भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेशी नागरिक दिनांक 15.04.2020 तक रुकता है अथवा रुका हुआ है, तो उसका नाम व पूर्ण पता देश का नाम, पासपोर्ट नम्बर व मोबाइल नम्बर आदि का पूर्व विवरण सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) में उसी दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिस दिन से कोई भी विदेशी नागरिक रहना शुरु करता है। आज दिनांक 21 मार्च, 2020 तक जिन भी उपरोक्त भवन/परिसर स्वामियों के द्वारा यह जानकारी नहीं दी गयी है, उनके द्वारा दिनांक 23.03.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक सम्बन्धित थाने अथवा एफ0आर0आर0ओ0(विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) में यह सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 02.04.2020 तक जनपद के अन्य होटलों, गेस्ट हाउस एवं पेइंग गेस्ट हाउस में ठहरे हुए अन्य नागरिक भी आवश्यकतानुसार ही बाहर निकलेंगे तथा किसी भी परिसर में यदि किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना हो तो वे जनपद स्वास्थ्य विभाग के कन्ट्रोल रुम में इसका विवरण उपलब्ध करायेंगे। दिनांक 02.04.2020 तक नागरिकों को किसी भी सम्भावित इन्फेक्शन से बचाने के लिए जनपद में आये कोई भी विदेशी नागरिक अपने निवास स्थान/होटल आदि में ही रहेगा। सभी होटल/लॉज/पेइंग गेस्ट हाउस व टूर ऑपरेटर इसकी सूचना अनिवार्यतः विदेशी नागरिकों को देंगे, जो भी नागरिक उनकी सेवा का प्रयोग कर रहे हैं। दिनांक 02.04.2020 तक टूर ऑपरेटर्स के समस्त वाहनों जिसमें विदेशी एवं देशी पर्यटक घूमते हैं, उन सभी वाहनों को हर तीन घन्टे में 01 प्रतिशत से स्प्रे करके एवं उनके सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे, खिड़कियां आदि साफ करके उन्हें किया जायेगा। जनपद के समस्त मॉल, शो-रुम, दूकान, प्राइवेट हास्पिटल, होटल, लॉज, पेइंग गेस्ट आवास अपने- अपने परिसर को हर छः घण्टे पर 01 प्रतिशत बलीचिंग सॉल्यूशन से साफ करना सुनिश्चित करेगा। दिनांक 02.04.2020 तक जनपद के प्रत्येक हॉस्पिटल, मॉल, मार्केट, कॉम्लेक्स रेस्टोरेन्ट, अपने अपने परिसर में ऐसे स्थलों को हर 03 घण्टे में क्पेपदमिबज करेंगे जिनसे जन सामान्य सम्पर्क में आते हैं, यथा- लिफ्ट, लिफ्ट के बटन रेलिंग, रेलिंग की दीवारें, सामान एवं इलेक्ट्रॉनिक सीढि़यों एवं इसकी रेलिंग, टॉयलेट/बॉथरुम व उनके दरवाजे, हैण्डल, काउन्टर, टॉयलेट/बाथरुम के सीट्स वॉश बेसिन, शीशे आदि। इसके साथ ही प्रत्येक छः घण्टे में ैवकपनउ भ्लचवबीसवतपजम ैवसनजपवद से फर्श पर पोंछा लगवाना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार द्वारा विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से निर्देशित देशों से जो सोनभद्र के नागरिक, सोनभद्र शहर में आ रहे हैं व जिन्हें होम फनंतंदजपदम करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है वे 14 दिन तक लगातार अपने आवास में ही रहेंगे। किसी भी दशा में आवास से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेंगे। घर के सदस्य भी इन्हें अलग कमरे में यथा सम्भव अलग बाथरुम, टॉयलेट आदि की व्यवस्था उनको 14 दिन तक उपलब्ध करायेंगे तथा कोई भी घर के सदस्य उनके निजी दायरे से दूर रहेगा। समय-समय पर जब भी चिकित्सकों की टीम द्वारा इनका परीक्षण किया जायेगा तो उसमें सहयोग किया जायेगा। दिनांक 02.04.2020 तक जनपद के समस्त चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम द्वारा जनपद के स्वास्थ्य विभाग को सहयोग दिया जायेगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र द्वारा आवश्यकतानुसार यदि कुछ वार्ड/बेड/वेन्टीलेटर/आई0सी0यू0 रिजर्व करने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें दिये गये निर्देशों के अनुसार रिजर्व रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार इस कार्य में इन निजी चिकित्सकों के द्वारा भी सहयोग किया जायेगा। केस टू-केस बेसिस पर इनका अधिग्रहण आदेश भी भविष्य में जारी किया जा सकता है। दिनांक 02.04.2020 तक जनपद के प्रत्येक दूकान, रेस्टोरेन्ट अपने परिसर में न्यूनतम एक एवम् परिसर के साइज के अनुसार कोरोना वाइरस के रोक-थाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किये गये पोस्टर अथवा इसकी फोटो कॉपी ऐसे स्थानों पर चिपकायेंगे जहॉ जनता उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। दिनांक 02.04.2020 तक कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दूकानदार हाथ धोने के साबुन, हैण्ड वाश, साबुन, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मॉस्क अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेंचेगा। दिनांक 02.04.2020 तक कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दूकानदार एम-95 के मॉस्क पी0पी0ई0 (मेडिकल बॉडी सूट) प्रोटेक्टिव रबर हैण्ड, ग्लोव मेडिकल व पैरा मेडिकल आवश्यकताओं वाले संस्थानों, चिकित्सालयों के अलावा जन सामान्य को नहीं बेचेगा। सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जायेगा व न ही अधिकारियों अथवा सरकार के नाम अलग से किसी प्रकार का मैसेज बना कर प्रसारित किया जायेगा। उक्त समस्त बन्दी आदेश की तिथियों में यदि भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार यह आदेश जनपद-सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में आज दिनांक 21.03.2020 से प्रभावी किया जाता है। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। जनपद में स्थापित समस्त औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत वर्करों की सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश जनपद-सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में 21 मार्च, 2020 से प्रभावी किया जाता है। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है व समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अथवा उसके वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार/मजिस्ट्रेट, उप जिला धिकारी।

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