अभी 12 बजे तक ही होता था दाखिला
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को 10 से4 बजे तक दस्तावेजो के दाखिले स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रामदयाल व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपीलार्थी अधिवक्ता आर एन यादव ने कोर्ट में कुछ दस्तावेज दाखिल करने का समय मांगा। सुनवाई के दौरान दस्तावेज लेने से कोर्ट ने मना कर दिया था। इस पर अधिवक्ता को कार्यालय में दाखिल करने का निर्देश दिया तो अधिवक्ता ने कहा कि 12 बजे के बाद कार्यालय दस्तावेज का दाखिला स्वीकार नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट कार्यालय द्वारा दाखिले की अनुमति न देना और सिस्टम मार्डनाइज्ड न करना बड़े सवाल खड़े करता है। कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में दस्तावेज दाखिल करने में समय तय करना समझ से परे है। इस पर कोर्ट ने 4 बजे तक कार्यालय में दाखिल होने वाले दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।