शामली के सपा विधायक विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रयागराज।. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना, शामली के विधायक नाहिद हसन को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी, चोरी, हमला करने, जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने जमानते दाखिल करने पर नाहिद हसन को रिहा करने का आदेश दिया है। नाहिद हसन के खिलाफ मोहम्मद अली ने 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि वादी मोहम्मद अली ने महमूद अली के साथ एक जमीन का सौदा किया था। मगर महमूद अली ने वह जमीन उसे ना बेच कर विधायक नाहिद हसन के आदमी हाकम अली को बेच दी । वादी का कहना था कि उसने जमीन के एवज में कई लोगों से रकम ली थी और कई लोगों को पैसे दिए थे।

विधायक नाहिद हसन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि याची विधायक है । उसे राजनीतिक रंजिश और पार्टी बंदी के चलते झूठा फंसाया गया है । याची ने किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया है और ना ही वादी को गैरकानूनी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा है ।कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार व्यक्त किए बिना विधायक को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत पर रहने के दौरान शर्त लगाई है कि वह जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा जांच में पूरा सहयोग देंगे।

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