समर जायसवाल –

भारतीय जनता पार्टी विंढमगंज मण्डल की बैठक मण्डल अध्यक्ष राकेश केशरी की अध्यक्षता में हुई जिसमें मण्डल के प्रभारी मुख्य अतिथि भाजपा नेता डीसीएफ चेयरमैन सुरेन्द्र कुमार अग्रहरि रहे। बैठक में मुख्य अतिथि सुरेन्द्र कुमार अग्रहरि ने भाजपा कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा नागरिकता संसोधन अधिनियम (C A A)पर बवाल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो किसी भी दशा में उचित नहीं है। नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यको को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से सम्बंधित है।इन देशों में पिछले कई दशकों से हिन्दुओ ,सिख,जैन,बौद्ध,और पारसी व ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।इसलिए इन धर्मो के अनुयायी समय समय पर विस्थापित होकर भारत आते रहे है।तकनीकी तौर पर उनके पास भारत की नागरिकता हासिल करने का कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं होता हैं।अतः वे एक भारतीय नागरिक को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं।पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के अनुसार (डॉन 13 मई 2014)हर साल 5000विस्थापित हिन्दू भारत आते है।यह संख्या आधिकारिक आकड़ो से बहुत ज्यादा है।हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यको खासकर हिन्दुओ को जबरन धर्म परिवर्तन , नरसंहार, बलात्कार, और संपत्तियों पर अवैध कब्जा सहना पड़ता है।इन सबसे बचकर जब वह भारत आते है तो यहाँ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकती।यह पूर्ण रूप से मानवीय अधिकारों का उल्लंघन व हनन है। इसलिए संसद में नागरिकता संसोधन बिल

(CAB)लाया गया जो 9 दिसम्बर को लोकसभा और 11 दिसम्बर को राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई।12 दिसम्बर 2019 को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी जो नागरिकता संसोधन अधिनियम(CAA) बन गया जो धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू,सिख, बौद्ध,जैन,पारसी और ईसाई समुदायों के लोगो को भारतीय नागरिक बनाने का प्राविधान है। ऐसे शरणार्थी जिन्होंने 31 दिसम्बर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है उन्हें हर हाल में भारत की नागरिकता मिलेगी। CAA 2019 बनने से पहले तीन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नागरिकता अधिनियम1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे किन्तु यदि वे अपने भारतीय मूल का सबूत देने में असमर्थ थे तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत “प्राकृतिकरण’ द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा जाता था।यह उनको बहुत से अवसरों एवम लाभो से वंचित करता था।इसलिए नागरिकता अधिनियम1955 की तीसरी अनुसूची का संसोधन कर इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है।इसके लिए ऐसे मौजूद लोगों को मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्षो के लिए अपनी निवास अवधि को प्रमाणित करना होगा।
26 सितम्बर 1947 को महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा में खुले तौर पर घोषणा की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू और सिख हर नजरिये से भारत आ सकते है, अगर वे वहाँ निवास नही करना चाहते है।उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है।।
अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे मे घुसपैठ या नागरिकता के बारे मे कोई भी केस चल रहा है तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वही पर समाप्त हो जाएगा।उसको किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही से गुजरना नही पड़ेगा।।
:: :उत्तर पूर्व के राज्यों में लागू नहीं होगा विधेयक : :
।असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ,मणिपुर , अरुणांचल प्रदेश और नागालैंड में यह अधिनियम लागू नहीं होगा।
खास बातें।।
जो इस देश के मुसलमान हैं ,उनके लिए इस देश के अन्दर किसी चिन्ता की सवाल ही नहीं है।
मोदी जी की सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।।।।
मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 वर्षो में 566 से ज्यादा मुसलमानो को भारत की नागरिकता दी गई।।
यह विधेयक सिर्फ नागरिकता देने के लिए है ,किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नही है।।
यहाँ के अल्पसंख्यक और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ,वे भारत के नागरिक हैं और नागरिक रहेंगे , उन्हें कोई प्रताड़ित नही कर सकता।।
बैठक को रामनरेश पासवान पूर्व प्रदेश अध्यक्षअनुसूचित मोर्चा भी सम्बोधित किया।इस अवसर पर पाचु पटेल ,अयोध्या गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता ,मंडल संयोजक राकेश गुप्ता ,मधु भुइयां ,कामेश्वर प्रजापति, नंदकिशोर गुप्ता, देवकुमार गुप्ता ,अमरेश चन्द , बनवारी ,बुद्धिनारायन सहित कई लोग उपस्थित रहे।
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