मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखण्ड, राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के खनिज वाहनों का उ0प्र0 के विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य

दिसम्बर, 2019 तक कराना होगा पंजीयन

अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 12 दिसम्बर। प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु भोपाल (म0प्र0) रायपुर (छत्तीसगढ़), पटना (बिहार), देहरादून (उŸाराखण्ड) उदयपुर (राजस्थान) तथा (चंडीगढ़) (हरियाणा) से उत्तर प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों का खनिज विभाग के पोर्टल उपदपदहण्नचण्ूंता121ण्बवउ पर दिसम्बर, 2019 माह तक पंजीयन कराया जाना अनिवार्य कर दिया है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक, डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि इन प्रदेशों द्वारा उपखनिजों का परिवहन कर रहे वाहनों का पंजीयन ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन स्वामियों द्वारा प्रदेश के खनन विभाग के पोर्टल पर करने में उदासीनता दिखाई जा रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन 6 प्रदेशों के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशकों को पत्र भेजकर उनसे अपने स्तर से भी खनन परिहारधारकों एवं ट्रान्सपोर्टरों/वाहन स्वामियों को दिसम्बर, 2019 तक पंजीयन हेतु अवगत कराने का आग्रह किया गया है। डाॅ0 जैकब ने बताया कि जनवरी, 2020 से दूसरे राज्यों के बिना पंजीकरण वाले वाहनों का परिवहन उत्तर प्रदेश में बाधित हो सकता है।

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