षडयंत्र! पति और पूर्व प्रेमी ने साजिश रच आशिक को उतारा मौत के घाट

मृतक के भाई की तहरीर पर 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज

मां की याददाश्त हुई कमजोर पागलों जैसे बेटे की आस लगाए दर-दर भटक रही

रायबरेली 8 दिसम्बर। बछरावां थाना क्षेत्र में हत्या को दुर्घटना का रूप दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला 3 तारीख की रात का जब कन्नावा के पास एक अज्ञात शव सड़क पर मिला। जिसे दुर्घटना समझकर बछरावां थाने में एफ आई आर दर्ज की गई। बाद में जब मृतक की पहचान हुई तो मामला कुछ और ही नजर आया। उसकी पहचान कुलदीप गोस्वामी उम्र 26 वर्ष पुत्र चंद शेखर गोस्वामी निवासी रुस्तम खेड़ा ग्राम सभा रामदासपुर विकास क्षेत्र मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के रूप में की गई। पहचान होने पर 6 दिसंबर को मृतक के बड़े भाई परवीन गोस्वामी द्वारा थाने में लिखित शिकायती पत्र देकर अवगत कराया गया कि मेरा भाई कुलदीप 3 दिसंबर को नंदौली गांव के अंकित सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह साथ उसकी अपाचे मोटरसाइकिल से घर से 3:00 बजे निकला था और यह भी बताया कि अंकित सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मेरे भाई की हत्या कर दी और निर्जन स्थान पर शव को डालकर हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया। सूत्रों के अनुसार हत्या में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। मृतक के परिवारी जनों के अनुसार रुस्तम खेड़ा की ही आरती से अंकित का पूर्व में प्रेम प्रसंग था। लेकिन अब उसका संबंध विच्छेद हो गया था। अब आरती और कुलदीप का प्रेम प्रसंग परवान पर था। वह कुलदीप के साथ ही रहना चाहती थी दोनों में साथ जीने और साथ मरने की कसम खा ली थी। इसलिए अपनी ससुराल लेसवा नहीं जा रही थी। लेकिन पूर्व प्रेमी को कुलदीप का यह प्रेम प्रसंग रास नहीं आ रहा था। कुलदीप व आरती के पिता राकेश तथा आरती के ससुर उदल की सांठगांठ हुई। सूत्रों के अनुसार अक्सर अंकित राकेश उदल की शराब पार्टी भी चला करती थी। मृतक के भाई परवीन ने बताया कि कुलदीप लखनऊ में मजदूरी करता था। साजिशन आरती के पिता राकेश ने 2 तारीख को मृतक कुलदीप के मोबाइल नंबर 9005078332 पर फोन करके लखनऊ से बुलाया था और दूसरे दिन उसको उसकी हत्या करवा दी। मृतक चार भाई व एक बहन था। मृतक की मां जनक दुलारी का रो रो कर बुरा हाल है। पुत्र प्रेम में वह अर्धविक्षिप्त हो गई है। हाथ में अपने बेटे का मोबाइल नंबर लेकर जो भी दिखाई पड़ता है। पागलों की तरह उससे मिलवाने की अर्जी लगाती रहती है। मृतक के भाई द्वारा बछरावां थाने में दिसंबर को लिखित तहरीर देने पर अंकित सिंह के खिलाफ 302/201 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

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