लखनऊः 26 नवम्बर, 2019। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने बताया कि वर्ष 2002-03 में तत्कालीन भारत सरकार ने पूरे देश में एससी-एसटी छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था शत-प्रतिशत लागू की थी। वित्तीय वर्ष 2003-04 में यूपी में इस नियम को लागू कर दिया गया था। वर्ष 2014-15 में तत्कालीन सरकार ने निःशुल्क प्रवेश की सीमा कुल सीटों के सापेक्ष 40 फीसदी निर्धारित कर दी। वर्तमान योगी सरकार ने सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में एससी-एसटी वर्ग के 40 प्रतिशत के बजाय शत-प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने का नियम लागू कर दिया है।