लखनऊ: 04 अक्टूबर, 2019
भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिमाह मिट्टी के तेल के आवंटन के सापेक्ष सितम्बर, 2019 तक के लिए कुल 24588 कि0ली0 तेल राशनकार्डों की स्थिति के अनुसार पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में एक लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में तीन लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर आवंटन किया गया है। यह आधार एक दिशा-निर्देश के रूप में परिचायक स्वरूप होगा।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में एक लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 03 लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के तेल के वितरण के बाद जो भी तेल अवशेष बचेगा उसे जिलाधिकारी जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे।
खाद्य एवं रसद आयुक्त द्वारा मिट्टी के तेल के वितरण का सत्यापन कराते हुए संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि मिट्टी के तेल के दुरूपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे। समस्त जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे तृतीय त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2019 के लिए आवंटित मिट्टी के तेल के उठान, वितरण व सत्यापन हेतु समय-समय पर इस संबंध में निर्गत शासनादेशों में प्राविधानित रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।