लखनऊ, दिनांकः 04 अक्टूबर, 2019
खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद हेतु बोरों की व्यवस्था क्रय संस्थाओं के लिए खाद्य विभाग द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा अनुमानित खरीद के आधार पर बोरों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की गयी है। क्रय एजेन्सियों को बोरा अग्रिम भुगतान के आधार पर दिया जायेगा। मक्का खरीद केवल 50 किलोग्राम भर्ती वाले एच0डी0पी0ई0/पी0पी0/जूट बैग्स में होगी। जिलों तक बोरों का परिवहन सड़क मार्ग से इस प्रकार किया जायेगा कि बोरों के परिवहन में कम से कम समय में न्यूनतम व्यय पर बोरे सभी गन्तव्य स्थलों पर उपलब्ध हो सके।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये मक्का की प्रति बोरा 50 किग्राम की स्टैण्डर्ड भराई होगी। बोरों की सिलाई मशीन से अनिवार्य है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मशीन की सिलाई के उपरान्त ही मक्का से भरे बोरों का सम्प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक बोरे पर के0एम0एस0 2019-20, क्रय केन्द्र का कोड नम्बर, वजन, क्रय केन्द्र एवं क्रय संस्था का नाम, हैण्डलिंग ठेकेदार से अंकित कराने का उत्तरदायित्व क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा। बोरों की सिलाई, स्टैन्सिलिंग एवं कलर कोडिंग के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा जारी किया जायेगा।
मक्का से भरे बोरों की सिलाई एवं स्टेन्सिलिंग न करने पर क्रय संस्थाओं द्वारा विभागीय हैण्डलिंग ठेकेदार से गुणवत्ता के मद में यथास्थिति (भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानक के अनुरूप) क्रय संस्थाओं से खराब सिलाई पर एक रूपये प्रति बोरा तथा स्टेन्सिलिग खराब करने पर एक रूपये प्रति बोरे की दर से कटौती की जायेगी।