शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद के मामले में एक और खुलासा हुआ है।सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब भी वह कपड़े उतारने से मना कर देती थी तो चिन्मयानंद उसके कपड़े फाड़ दिया करते थे. उधर, छात्रा से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका को शाहजहांपुर की जिला अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने छात्रा की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जिला सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सिंह ने बताया, ‘अदालत ने दोनों अपराधों को गंभीर पाया. इसके अलावा फरेंसिक रूप से सत्यापित विडियो साक्ष्य थे, इस कारण भी जमानत अर्जी खारिज हुई है।
सिंह ने अदालत को बताया कि कानून के छात्र के बयान के अनुसार, पूर्व मंत्री उसके कपड़े तब भी फाड़ देते थे, जब वह खुद ऐसा करने से मना कर देती थी. चिन्मयानंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान एसआईटी ने भी कोर्ट में बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एक सुरक्षाकर्मी सहित 4 लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि पीड़ित लड़की अक्सर आश्रम आया करती थी।