नई दिल्ली।भारत सरकार से प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय त्रैमास के माह अक्टूबर, नवम्बर, व दिसम्बर के लिए प्राप्त मिट्टी के तेल का आवश्यक कम्पनीवार आवंटन प्राप्त हो गया है।इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग ने आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं, जिसके अनुसार पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 01 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकोें में 03 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर आवंटन तैयार किया गया है। पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय कार्डधारकों को नियमानुसार मिट्टी के तेल वितरण किया जायेगा।निर्देशित किया गया है कि अवशेष तेल कोजिलाधिकारी जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे।