— प्रेमिका को पति द्वारा प्रताड़ित किया जाना बना हत्या का कारण
—- ढेर दो वर्षों से दोनो के मध्य बन गया था अवैध सम्बन्ध
—-मृतक का पिता राम जतन महतो के तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने कार्यवाही किया
पंकज सिंह/विकास अग्रहरि@sncurjanchal
म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी सुरेश प्रजापति की 25/26 सितम्बर की रात्रि में हुयी हत्या के आरोपी को पुलिस ने तीन दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया,हत्या का कारण मृतक की पत्नी से हत्यारे का अवैध सम्बन्ध होना था।हत्यारा देवरी गांव निवासी एक होमगार्ड का अविवाहित पुत्र निकला जिसने ढेर, दो वर्षों से अवैध सम्बन्ध होने की बात मीडिया के समक्ष स्वीकार किया।
घटना का खुलासा करते हुए दुद्धी सी.ओ संजय वर्मा ने बताया कि मृतक की पत्नी चिन्ता देवी जो पांच बच्चो की माँ है के हत्यारे राम प्रकाश गोड़ पुत्र जयनाथ गोड़ 22 वर्ष से पिछले डेढ़-दो वर्षों से अवैध संबंध था,जिसकी जानकारी मृतक सुरेश प्रजापति को हो जाने के कारण आये दिन मार पीट गाली गलौज होता था जो राम प्रवेश को नागवार लगता था घटना के एक दिन पूर्व मृतक ने पत्नी को भला बुरा कहा था जिस कारण वह नाराज हो बच्चो सहित सिसरी बनखेता थाना खरौंधी गढ़वा,झारखंड चली गयी थी।इस दौरान हत्यारे एवं चिन्ता देवी के मध्य कईं बार बात होती रही थी।25 सितम्बर को रात्रि में जब सुरेश प्रजापति अपने घर मे सोया था रात्रि ग्यारह बजे राम प्रकाश बलुआ (फरसा)ले उसके घर पहुँचा तथा
खपरैल हटा अन्दर प्रवेश कर एक ही वार में काम तमाम कर पुनः खपरैल को दुरुस्त कर बलुआ सहित अपने घर आ सो गया ।पुलिस ने मृतक हत्यारे एवं चिंता देवी के फोन के आधार पर इस मामले का खुलासा करने में कामयाब रही।सी.ओ दुद्धी ने बताया कि मृतक का पिता राम जतन महतो के तहरीर पर पुलिस ने कार्यवाही किया बताया कि हत्यारा कही फरार होने के फिराक में था जिसकी सूचना थाना प्रभारी म्योरपुर विजय शंकर को जरिये मुखबिर मिलते ही वे एस.आई राम प्रवेश कुशवाहा,हे.का.राम प्यारे चौधरी,का.अजमल,का.भरत यादव के साथ कठबनवा के समीप स्थित पेट्रोल पम्प के समीप
वाहन के प्रतीक्षा कर रहे हत्यारे को रविवार दस बजकर तीस मिनट पर घर दबोचा,हत्यारे ने बगर कुछ छुपाये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से बता दिया तथा आला कत्ल बलुआ भी बरामद व खून से लथपथ कपड़ा भी बरामद करा दिया हत्यारे के खुलासे के आधार पर अपने परिजनों के साथ थाने पहुची चिन्ता देवी को भी हिरासत में ले लिया गया तथा धारा 302,201,120B,460 के तहत चालान कर दोनो को न्ययालय भेज दिया गया जहां से हत्यारे राम प्रकाश को जिला कारागार धूरमा व मृतक की पत्नी को मिर्जापुर कारागार रवाना कर दिया गया।