पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के ग्राहक अब सिर्फ एक हजार निकाल सकेंगे और : RBI ने लायी पाबंदी

मुंबई।
पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के ग्राहक अब छह महीने में सिर्फ एक हजार रुपये ही अपने खाते से निकाल सकते हैं।
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 6 महीने के लिए कुछ पाबंदी लगाई है। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने अपने खाताधारकों से कहा है कि वे 6 महीने में सिर्फ एक हजार रुपए ही निकाल सकते हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक की जोगेश्वरी, नालासोपारा, कोल्हापुर और पुणे की ब्रांच में पहुंचे और हंगामा किया।

जानकारी के मुताबिक, आरबीआई ने बैंक पर सेक्शन 35 A के तहत प्रतिबंध लगाया है। इसमें ग्राहक एक हजार से ज्यादा रुपए बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता। न ही कोई निवेश बैंक में कर सकता है। आरबीआई ने बैंक को लेकर कई अन्य तरह के अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं।

*एसएमएस के माध्यम से दी गई जानकारी: ग्राहक*

जोगेश्वरी ब्रांच पर एक ग्राहक ने बताया कि आज सुबह ही उन्हें एसएमएस के माध्यम से यह जानकारी बैंक की और से दी गई। जब वे बैंक पहुंचे तो यहां भी किसी ने सही जानकारी नहीं दी। इसके बाद लोगों ने बैंक के बाहर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।

*बैंक में ग्राहकों का 11 हजार करोड़ रुपए जमा*
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक के पास ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए जमा है। इसकी ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में स्थित है।

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