सिगरौली।मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुसामोड पर परिजनों से मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले का सिगरौली पुलिस ने किया खुलासा।बताते चले कि मजदूरी का कार्य वाले युवक के साथ मारपीट कर उसकी महिला साथी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को मोरवा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश गैंगरेप करने के बाद मौैके से फरार हो गए थे, जो पकड़े जाने के डर से छुपे बैठे थे, लेकिन पुलिस भी रातो-रात उनके पीछे पड़ गई और उन्हें एक-एक कर 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घटना रविवार रात की बताई जा रही है, जहां मजदूरी कर दोनों लौट रहे थे की घात लगाए आरोपियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, उसके बाद महिला को एकांत में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते *रविवार रात 09.30 बजे फरियादिया रीना कुमारी (परिवर्तित नाम)* पिता रमेश सिंह गोड़ उम्र 19 साल निवासी ग्राम सुल्तान खुर्द थाना चितरंगी हालमुकाम मोरवा मज़दूरी कर अपने साथी नवीन के साथ वापस लौट रही थी की भूसामोड़ शिव मंदिर के पास बैठे बदमाशों ने उन्हें रोककर पहले उसके साथी नवीन के साथ मारपीट की फिर युवती को पकड़ मंदिर के पास एकांत में ले जाकर बारी बारी से उसके साथ दुराचार किया। घटना के बाद मोरवा थाने पहुंची पीड़िता ने आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया। जिसके बाद *पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शिंदे व एसडीओपी मोरवा डॉ कृपाशंकर द्विवेदी के निर्देशन पर मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह* ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मोरवा क्षेत्र में हुए सामूहिक दुराचार जैसे संवेदनशील मामले की जांच एसडीओपी मोरवा *डॉ कृपाशंकर द्विवेदी* ने स्वयं अपने हाथों में ली और थाना मोरवा में सूचना मिलने पर चौकी शासन से महिला पुलिस अधिकारी *उपनिरीक्षक प्रियंका मिश्रा* को बुलवाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा मामले की विवेचना शुरू की गई। रातो रात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों से पूछताछ व मुखबिर की सूचना के आधार पर भूसामोड़ निवासी *निसार खान पिता गफूर खान* उम्र 16 वर्ष को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपने और अपने साथियों का जुर्म कबूल लिया। जिसके बाद पुलिस ने घटना के अभियुक्त दोनों अन्य आरोपी *दिनेश कुमार साह पिता रामरक्षा साह* उम्र 20 वर्ष निवासी नेहरू नगर एवं *रमेश साहू पिता तुलसी साहू* उम्र 18 वर्ष निवासी पंजरे बस्ती को उनके आवास से धर दबोचा। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 396/19 धारा 376, 376 (डी), 323 आईपीसी एवं 3-2(5) एससी एसटी एक्ट के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया है जिसे आज न्यायालय में पेश करेगी।
*उक्त कार्रवाई में एसडीओपी डॉ कृपाशंकर द्विवेदी, निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक विनय शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेश द्विवेदी, आरक्षक राकेश यादव, जानकी तिवारी सुबोध सिंह तोमर की अहम भूमिका रही।*