फैसला / 5 वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मुंह बोले मामा को 10 साल की सजा

छत्तीसगढ़

रायगढ़। अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा आशीष पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा दी। लैलूंगा बीरसिंघा गांव के दुष्कर्मी संदीप टोप्पो (20) को दो हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है। मामले में बच्ची के परिजनों की तरफ से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की है।पांच साल की मासूम बच्ची संदीप टोप्पो को मामा कहती थी। वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तभी संदीप ने उसे घर के भीतर ले जाकर दुष्कर्म किया था। परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2017 की सुबह साढ़े 8 बजे वारदात हुई थी। वारदात के वक्त आरोपी के घर में कोई नहीं था, मौके का फायदा उठाते हुए संदीप ने बच्ची को अपने घर के भीतर ले जा कर दुष्कर्म किया।थोड़ी देर बाद जब बच्ची रोती हुई घर पहुंची और अपने माता पिता को सारी बात बताई। तब परिजन अपने नाते रिश्तेदारों के साथ लैलूंगा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की। जिस पर पुलिस ने जांच के बाद संदीप के खिलाफ चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायाधीश आशीष पाठक ने सुनवाई के बाद आरोपी को 10 साल कैद व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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