विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने बीते चार दिनों में कुल 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया
भाजपा नेता ने कहा- स्पीकर को पद छोड़ने के लिए कह दिया गया, ऐसा नहीं करने पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा
अयोग्य विधायकों में कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 शामिल, कहा- फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे
बेंगलुरु।कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पाआज विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं, विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए बीते चार दिनों में कुल 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया है। इस तरह येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 224 सदस्यों वाली विधानसभा में 104 का आंकड़ा चाहिए।
एक दिन पहले रविवार को स्पीकर ने कांग्रेस-जेडीएस के 14 और बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इससे पहले 25 जुलाई को भी स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए तीन बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। अब तक कुल स्पीकर कुल 17 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर फैसला ले चुके हैं।
‘बहुमत साबित करने को लेकर 100 फीसदी आश्वस्त’
मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि वह बहुमत साबित करने को लेकर 100 फीसदी आश्वस्त हैं। इसके बाद सोमवार को ही पिछली कांग्रेस-जेडीएस सरकार द्वारा तैयार किए वित्त विधेयक को किसी बदलाव के बगैर पेश करेंगे। विधेयक जल्दी पेश नहीं किया गया तो हम तनख्वाह देने के लिए फंड नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि स्पीकर का फैसला लोकतंत्र की जीत है। इससे भविष्य की राजनीति को सीख मिलेगी।
येदिको बहुमत के लिए 104 का आंकड़ा चाहिए
17 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के बाद अब 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में सदस्यों की संख्या 207 रह गई है। बहुमत परीक्षण के दौरान स्पीकर को हटाकर यह संख्या 206 होगी। ऐसे में येदियुरप्पा को बहुमत हासिल करने के लिए 104 का आंकड़ा चाहिए। स्पीकर के फैसले से फ्लोर टेस्ट में येदियुरप्पा सरकार की राह और आसान हो गई। भाजपा के पास एक निर्दलीय को मिलाकर 106 विधायकों को समर्थन है। जबकि कांग्रेस के पास 66, जेडीएस के 34 और एक बसपा विधायक है। विश्वास मत के दौरान कुमारस्वामी के पक्ष में वोटिंग नहीं करने पर बसपा ने अपने विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
स्पीकर ने कहा- मौजूदा वक्त में मुझ पर बेहद दबाव
रमेश कुमार ने कहा, ‘‘येदियुरप्पा ने मुझसे कहा है कि सोमवार को अपनी देखरेख में विश्वास मत कराएं। फाइनेंस बिल भी 31 जुलाई को पेश होना है, इसलिए मैं सभी विधायकों से विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान मौजूद रहने की अपील करता हूं। हम कहां पहुंच चुके हैं? स्पीकर के नाते मौजूदा हालात में मुझ पर काफी दबाव है। इन सब चीजों ने मुझे तनाव के समंदर में धकेल दिया है।’’
ये 17 विधायक अयोग्य ठहराए गए
कांग्रेस (14): प्रताप गौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवाराम हेब्बर, एसटी सोमाशेखरा, बी बस्वराज, आनंद सिंह, रोशन बेग, मुनिरत्ना, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रमेश जारकिहोली, महेश कुमाथल्ली और आर शंकर।
जेडीएस (3): एच विश्वनाथ, नारायण गौड़ा और के गोपालैया।
अयोग्य घोषित विधायक सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे
एच विश्वनाथ ने कहा, ‘‘स्पीकर का फैसला नियमों के खिलाफ है। सिर्फ एक व्हिप के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। आप किसी विधायक को सदन में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। सोमवार को सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे।’’ स्पीकर ने कहा है कि दल बदल कानून के तहत 23 मई 2023 तक सभी अयोग्य विधायकों की सदस्यता खत्म रहेगी। साथ ही उनके उपचुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है।
भाजपा ने स्पीकर को पद छोड़ने के लिए कहा
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि रमेश कुमार को पद छोड़ने के लिए कह दिया गया है, जो पारंपरिक रूप से सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य के पास होता है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी ओर जेडीएस ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को समर्थन देने से इनकार कर दिया। जेडीएस ने कहा है कि वह विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में ही रहेगी।
ऐसे गिरी कुमारस्वामी सरकार
चार दिन चली चर्चा के बाद 23 जुलाई की शाम को कुमारस्वामी सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई थी। विश्वास मत के दौरान स्पीकर को हटाकर सदन में विधायकों की संख्या 204 थी। बहुमत के लिए 103 का आंकड़ा जरूरी था। कांग्रेस-जेडीएस के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि विरोध में 105 वोट पड़े। कुमारस्वामी 14 महीने से 116 विधायकों के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन इसी महीने 15 विधायक बागी हो गए। यहीं से सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं।