इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश।
अदालत में हाजिर न होने के चलते कार्रवई।
इलाहाबाद।बहुजन समाज पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री और कभी मायावती के बेहद करीबी रहे वर्तमान कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ है। एक मामले में सिद्दीकी के बार-बार तारीखें पड़ने और कई तारीखों पर वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में सरेंडर न करने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। इलाहाबाद स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने शनिवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही कुर्की के लिये धारा 82-83 सीआरपीसी की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पांच सितम्बर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश भी दिया गया है।
दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ यह कार्रवाई 2016 के एक केस में हाजिर न होने के बाद की जा रही है। दरअसल बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के एक विवादित बयान के बाद आरोप के मुताबिक हजारों की तादाद में बसपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, दावा यह भी है कि उनके पास इसके लिये कोई अनुमति नहीं थी। इन लोगों पर विधानसभा मार्ग को जाम करने का आरोप है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ, जिसके बाद 21 जुलाई 2016 को नसीमुद्दीन व दूसरे लोगों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे की सुनवासई स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में की जा रही है इस मामले में राम अचल राजभर, नौशाद अली, अतर सिंह राव और मेवालाल गौतम शनिवार को स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए। प्रदेश सरकार की ओर से एडीजीसी राजेश गुप्ता और एसपीओ हरिओंकार सिंह ने पक्ष रखा।