नई दिल्ली। जेट एयरवेज के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल को विदेश जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से भी इजाजत नहीं मिल पाई। लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ गोयल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि मौजूदा स्थिति में अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। गोयल अगर विदेश जाना चाहें तो पहले 18 हजार करोड़ रुपए की गारंटी दें। एक दौर में देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन रही जेट एयरवेज दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है।
23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी
गोयल की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 23अगस्त को होगी। गोयल ने लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की अपील की थी।
नरेश गोयल और पत्नी अनीता को 25 मई को मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई की फ्लाइट से उतार लिया गया था।एक रिपोर्ट के मुताबिक जेट एयरवेज की वित्तीय अनियमितताओं में नरेश गोयल की संदिग्ध भूमिका को लेकर कई एजेंसियां जांच कर रही हैं।
पिछले महीने न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि जेट एयरवेज के लोन की राशि दूसरी फर्मों में डायवर्ट करने के मामले की जांच एसएफआईओ कर रहा है।
बताया जा रहा है कि आरोपों की जांच होने तक सरकार चाहती है कि गोयल देश में ही रहें। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों के मामले में आलोचना झेलने के बाद सरकार और एजेंसियां आर्थिक मामलों के संदिग्धों और आरोपियों को लेकर सतर्कता बरत रही हैं।