तीन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही

सोनभद्र। अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जिले के अमन व चैन कायम रखने के लिए जिले के तीन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने राबर्ट्सगंज-थाना क्षेत्र के उरमौरा निवासी बुद्धिराम गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता पुत्र मुन्नी गुप्ता, राबर्ट्सगंज-थाना क्षेत्र के बघोर निवासी डॉ0 दिलीप पुत्र दशरथ व कोन-थाना क्षेत्र के कुड़वा निवासी विजय गुप्ता पुत्र शंकर गुप्ता को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अवांछनीय कार्य करने और गुण्डा होने की जानकारी मिलने पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही जारी रहेगी।

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