लखनऊ।प्रधानी के चुनाव में मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग रोकने को लेकर हुई मारपीट में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अंगद प्रसाद ने 19 लोगों को दोषी पाया। दोषियों को चार-चार साल के कारावास के साथ ही प्रत्येक पर साढ़े आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमा के दौरान दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।
मामले में घटना की रिपोर्ट थाना फैजगंज बेहटा के ग्राम पिसानहारी निवासी ऋषिपाल पुत्र बनवारी सिंह ने 14 अक्टूबर 2010 को लिखाई। इसमें कहा था कि उसकी भाभी मिथिलेश पत्नी भगवानदास व गांव की सोमवती भी प्रधान पद की प्रत्याशी थीं।
14 अक्टूबर 2010 को मतदान के दौरान दोपहर दो बजे गांव के सुखपाल, अशोक, विशाल, सोमपाल, ज्ञान सिंह, शिवसहाय, हंसराज, रामाशंकर, छोटेलाल, बृजपाल, इंद्रपाल, धीरेंद्र, ललित, नंदकिशोर, त्रिवेणी, खेमपाल अपने हाथों में नाजायज हथियार और लाठी डंडा लेकर सोमवती को जिताने के उद्देश्य फर्जी मतदान कराने के लिए मतदान स्थल से थोड़ी दूर आ गए। यह देखकर वादी पक्ष के परिवार वालों ने फर्जी मतदान रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया।
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