नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ करते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जिससे अब रिटायरमेंट के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी। बताया जा रहा है कि अब रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पेंशन (कर्मचारी के द्वारा की गई नौकरी में बिताए गए कुल वर्ष+2)/70xअंतिम सैलरी के आधार पर होगी। यानि कर्मचारियों को अब कई गुना बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
केरल हाईकोर्ट का ये था आदेश
आपको बता दे कि केरल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में भविष्य निधि संगठन (EPFO) को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर पेंशन मिले। क्योंकि अभी तक ईपीएफओ एक निधार्रित सीमा (15,000) में ही कर्मचारियों को पेंशन देता रहा है। जिसके बाद ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और ईपीएफओ की याचिका को खारिज कर दिया।
अभी 15000 रू. के आधार पर मिलती है पेंशन
आपको बता दे कि फिलहाल 15,000 रूपए के आधार पर पेंशन दी जाती है। साल 2014 से पहले पेंशन की गणना 6400 रू के आधार पर होती थी लेकिन 2014 में इसमे संशोधन कर इसे 15,000 रूपए तय किया गया था। उसमें भी कुछ पेंच फंसे थे। जिसके बाद मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा और फिर ईपीएफओ ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जिससे लाखों कर्मचारियों को काफी बड़ी राहत मिली है।
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