नई दिल्ली. आज पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रही है। हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य है दुनिया भर के उपभोक्ताओं को कंज्यूमर राइट्स के प्रति जागरुक और सजग बनाना। यही कारण है इंटरनेशनल कंज्यूमर डे के मौके पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उपभोक्ता जागरूक हो और किसी भी तरह की धोखाधड़ी में ना फंसे। इनमे सबसे महत्वपूर्ण है उपभोक्ताओं को Consumer Rights Act के बारे में पूरी जानकारी देना। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो चलिए हम आपको बताते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act )
दरअसल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ताओं को वो अधिकार देता है जो उन्हे किसी तरह की जालसाज़ी या धोखाधड़ी से बचा सकें। Consumer Rights Act भारतीय संविधान की धारा 14 से 19 बीच आपको ये अधिकार उपलब्ध कराता है।
ये हैं उपभोक्ताओं के 6 अधिकार
1.सुरक्षा का अधिकार
उपभोक्ताओं के अधिकारों में सबसे पहले आता है सुरक्षा का अधिकार जिसका मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए गुणवत्ता चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जैसे आईएसआई, एग मार्क इत्यादि। ये चिन्ह किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देते है।
2.सूचना पाने का अधिकार
दूसरा है सूचना का अधिकार जिसका मतलब है कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, शक्ति, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। विक्रेता इससे इंकार नहीं कर सकता है।
3.चुनने का अधिकार
तीसरा है चुनने का अधिकार। यानि उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पदार्थ के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो और उसके बाद अपने विवेक से उसे चुन सके। यानि उपभोक्ता को पूरी छूट है कि वो वही खरीदे जो वो खरीदना चाहता है।
4. सुनवाई का अधिकार
चौथा है सुनवाई का अधिकार। जिसका मतलब है कि अगर उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद या पदार्थ से परेशानी है तो उसकी बातो को ध्यान से सुना जाए।
5.विवाद सुलझाने का अधिकार
विवाद सुलझाने का अधिकार भी उपभोक्ता को प्राप्त है। जिसका मतलब होता है उपभोक्ता की शिकायतों का उचित निपटारा जल्द से जल्द हो।
6.उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी हर जानकारी अर्जित कर सकता है।। ताकि शोषण से बच सके।
अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2019 की थीम
इस बार अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2019 की थीम रखी गई है ‘विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद’। आज इसी थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2019 मनाया जा रहा है।
इंटरनेशनल कंज्यूमर डे से जुड़ी कुछ खास बातें
-दुनिया में सबसे पहले 15 मार्च 1962 को उपभोक्ता संरक्षण पर पेश किए गए विधेयक पर अनुमोदन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था।
-इस विधेयक के 4 खास प्रावधान थे – उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार।
-भारत में उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े आंदोलन की शुरूआत 1966 में मुंबई से हुई।
-पहली बार अधिकारिक रूप से अंतराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मा्र्च, 1983 को मना जिसके बाद से हर साल इसी तारीख को ये दिन मनाया जाने लगा।
भारत में उपभोक्ता दिवस कब?
विश्व उपभोक्ता दिवस से अलग भारत में भी उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। ताकि उपभोक्ताओं के हक और अधिकारों को सुरक्षा देने के साथ-साथ उन्हे जागरूक भी किया जा सके।
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