- याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली में अपराध कम करने के लिए एक अनूठा उपाय आजमाने के लिए अर्जी लगाई गई थी। इसमें नैतिक संगोष्ठी का आदेश देने की मांग की गई।
- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा- आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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