पाकिस्तान ने आईसीजे में बोली अभद्र भाषा, भारत ने जताई आपत्ति

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द हेग. पूर्व भारतीय नेवी अफसर कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई के दौरानभारतीय वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की ओर से अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सोमवार को कुलभूषण मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। यह चार दिन चलनी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने कहा कि वे भारतीय उप-उच्यायुक्त जेपी सिंह में भविष्य फैंटेसी राइटर देखते हैं। इसके लिए वे उन्हें बधाई देते हैं।हरीश साल्वे ने कुरैशी के इन शब्दों पर आपत्ति जताई।

जेपी सिंह ने कहा था कि जब 2017 में कुलभूषण का परिवार उनसे मिलने गया था तब वे स्वस्थ नहीं दिख रहे थे। भारत के पूर्व सलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, ‘इस अदालत में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया… ऐसे में कोर्ट को एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट में शर्मनाक,बकवास और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया… हालांकि, भारतीय संस्कृतिएक अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुझे ऐसी भाषा इस्तेमाल करने से रोकती है। भारत को पाकिस्तानी वकील की अभद्र भाषा पर कड़ी आपत्ति है।’

कसाब के काउंटर में साल्वेने मुंबई आतंकी हमले का मामला उठाया

साल्वे ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ बताने के लिए पाकिस्तानी वकील ने अजमल कसाब मामले को उठाया। साल्वे ने कहा, ‘जाधव का मुकदमा 4-6 महीने या हफ्तों में खत्म हो जाता है… मुंबई आतंकी हमले मामले का क्या हुआ, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई थी।’ उन्होंने कहा, ‘कसाब के मामले में, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को बहादुर पुलिस अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फर्स्ट-हैंड ऑन रिकॉर्ड की जांच की, क्योंकि यह मौत की सजा का मामला था। इसे न्यायिकसमीक्षा कहते हैं।’

पाकिस्तान ने लगाया जासूसी का आरोप
पाक सैनिकों ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से पकड़ा था। उन पर अफगानिस्तान में जासूसी के आरोप लगाए गए और मिलिट्री कोर्ट ने 10 अप्रैल 2017 को उन्हें सजा-ए-मौत सुनाई थी। इस पर रोक लगवाने के लिए भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने 2017 में जाधव को सजा पर रोक लगाई थी। हालांकि, पाकिस्तान ने कहा है कि वह कुलभूषण की सजा को नहीं बदलेगा।

कुलभूषण की सजा रद्द करने की मांग
भारत पहले कह चुका है कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं हैं। बल्कि पाक सैनिकों ने उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से किडनैप किया था। भारत ने कोर्ट से अपील की है कि पाकिस्तान को जाधव की सजा रद्द करने का आदेश दिया जाए। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन कर कुलभूषण को कॉन्स्युलर एक्सेस मुहैया नहीं कराई और मानवाधिकारों का भी उल्लंघन किया।

जाधव की फैमिली को भी प्रताड़ित किया था
कुलभूषण का परिवार उनसे मिलने 2017 में पाकिस्तान गया था। तब उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था। मुलाकात के दौरान जाधव और परिवार सीसीटीवी की निगरानी में था और उनके बीच एक कांच की दीवार थी।

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पूर्व भारतीय नेवी अफसर कुलभूषण जाधव अभी पाकिस्तान की जेल में हैं।


आईएसजे में भारत का पक्ष रखते हरीश साल्वे।


Pakistan use abusive language at ICJ, India objects, urges UN court to draw redline

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