नई दिल्ली. सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत दी है। इन्हें अब 25 करोड़ रुपए तक का निवेश मिलने से जो आय होगी उस पर टैक्स (एंजेल टैक्स) नहीं देना पड़ेगा। पहले यह लिमिट 10 करोड़ रुपए थी। सरकार की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई।स्टार्पअप को30% की दर से एंजेलटैक्स देना पड़ता है।
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स्टार्टअप के दायरे में रहने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक तक इन्हें स्टार्पअप माना जाएगा। पहले 7 साल की सीमा थी।
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सरकार ने टर्नओवर की लिमिट भी बढ़ा दी है। सालाना 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक स्टार्टअप का दर्जा बना रहेगा। पहले 25 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर होने पर कंपनियां स्टार्टअप के दायरे से बाहर हो जाती थीं।
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सरकार ने पिछले साल जनवरी में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य स्टार्टअप को टैक्स में छूट और इंस्पेक्टर-राज मुक्त व्यवस्था देना है।
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औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने देशभर में 14,600 स्टार्टअप की पहचान की थी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,587 स्टार्टअप हैं।