जांच अफसर के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नागेश्वर राव ने माफी मांगी

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नई दिल्ली. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में सीबीआई के जांच अधिकारी का तबादला करने के मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम चीफ एम नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। राव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने शीर्ष अदालत के आदेश के साथ खिलवाड़ किया। सोमवार को राव ने हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी।

राव ने कहा- मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक मैंने कानूनी सलाह को नहीं माना। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मुझे अदालत के निर्देश के बिना तबादले के आदेश नहीं देने चाहिए थे।

केस पटना से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर
चीफ जस्टिस ने केस को पटना से दिल्ली के साकेत पास्को कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। साथ ही, जज को निर्देश दिया कि दो हफ्तों में इस मामले की सुनवाई शुरू करें और छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करें।

‘सरकार आप चला रहे हैं, हम नहीं’
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे किया जा सकता है। अब बहुत हो चुका। सरकार आप चला रहे हैं, हम नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप बिहार में किस तरह से सरकार चला रहे हैं।

‘क्या कैबिनेट कमेटी को कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी’
कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा के ट्रांसफर को लेकर भी नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा था- क्या कैबिनेट कमेटी, जिसने अधिकारी का तबादला किया उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई थी? पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच होने तक किसी भी अधिकारी के तबादला नहीं करने को लेकर आदेश दिया था।

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Former Interim CBI Chief Rao apology to the Supreme Court in Muzaffarpur Shelter Home

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