नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी मामले में दो लोगों और तीन कंपनियों को सजा के तौर पर 3-3 हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया है। दरअसल, 2जी मामले में इन्हें अदालत ने बरी कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। इस पर जवाब देने में देरी के लिए कोर्ट ने आरोपियों को पेड़ लगाने का आदेश दिया है।
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गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस नजमी वजीरी ने याचिकाकर्ताओं को साउथ दिल्ली में 15 हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख दी है।
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कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे पेड़ लगाने के लिए 15 फरवरी तक स्थानीय वन अधिकारियों से संपर्क करें। जस्टिस वजीरी ने सभी याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है।
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कोर्ट ने मामले में स्वान टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रा. लि. के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल के अलावा तीन कंपनियों फर्म्स डायनामिक रियलिटि, डीबी रियलिटि लिमिटेड और निहार कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. को यह 15 हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया है।
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पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत दो व्यक्तियों और तीन कंपनियों को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।