Budget 2019/ मोदी का मास्टर स्ट्रोक- 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री, 3 करोड़ लोगों को सीधा फायदा

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नई दिल्ली: Budget 2019/ कहने को तो यह अंतरिम बजट 2019 (Interim Budget 2019) था और इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पेश किया लेकिन मोदी सरकार के इस अंतिम बजट में उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि अब शायद विपक्ष के पास ज्यादा तर्क नहीं रहेंगे। जी हां, कई साल से मांग और उम्मीद ये की जा रही थी कि मध्यम वर्ग को बजट से कितना फायदा मिलता है या टैक्स (Income Tax) में कितनी राहत मिलती है। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 5 लाख तक तक की इन्कम टैक्स फ्री (Income Tax Slab Rates) होगी। इसके अलावा भी कई और राहत दी गई हैं। पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा- 5 लाख रुपए तक की आमदनी रखने वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का पूरा टैक्स फ्री होगा। तीन करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स (budget 2019 income tax rate changes), स्मॉल ट्रेडर्स, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में राहत मिलेगी। इससे सरकार पर 18,500 करोड़ रुपए का भार आएगा।

क्या कहा Piyush Goyal ने

अंतरिम बजट 2019 पेश करते हुए गोयल ने तुरुप का इक्का सबसे आखिर में चला। ये बात थी टैक्स में राहत यानी छूट की। पहले ये माना जा रहा था कि मोदी सरकार अंतरिम बजट में आम बजट की तरह राहत देने वाले कदम नहीं उठाएगी। लेकिन, ये बातें अब बेमानी हो चुकी है और गोयल ने एक तरह से तस्वीर के बिल्कुल अलग रुख अपनाया। उन्होंने अंतरिम बजट भाषण में कहा- 5 लाख रुपए तक की आमदनी रखने वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का पूरा टैक्स फ्री होगा। तीन करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, छोटे कारोबारियों, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में यह राहत मिलेगी। इससे सरकार पर 18,500 करोड़ रुपए का भार आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है।

इंस्पेक्टर राज पर लगाम?

गोयल ने टैक्स में राहत के अलावा कुछ और फौरी सुधारों पर जोर दिया। लालफीताशाही को दूर रखने के उपाय भी सरकार ने इस बजट के जरिए करने का प्रयास किया है। यानी इंस्पेक्टर राज के लिए बदनाम रही व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास सरकार ने करने की कोशिश की है। गोयल ने कहा- अगले दो साल में आईटीआर का वेरिफिकेशन तुरंत ऑनलाइन होगा। इसमें किसी टैक्स अफसर की भूमिका नहीं होगी। आगे चलकर स्क्रूटनी के लिए भी दफ्तर नहीं जाना होगा। टैक्स अफसर कौन है और टैक्स देने वाला कौन है, यह दोनों को पता नहीं चल पाएगा। इनकम टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान हो रहा है। 99.54 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न्स को बिना किसी छानबीन के मंजूर किया गया है। अब 24 घंटे में सभी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होंगे और तुरंत रिफंड दिए जाएंगे।

टीडीएस में भी राहत

मिडल क्लास यानी मध्यम वर्ग को सरकार ने एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब तक बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर टीडीएस में छूट सिर्फ 10 हजार तक ही मिलती थी। केंद्र सरकार ने बचत को बढ़ावा देने के लिए और जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। गोयल ने कहा- अब बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स (टीडीएस) में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी गई है। अगर 2.40 लाख रुपए तक किराया मिलता है तो भी टीडीएस नहीं देना होगा।

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