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अदालत ने कहा, ‘ किसी का किसी से संबंध होना किसी का निजी फैसला है और यह उसको संविधान के तहत दी गई मूल स्वतंत्रता है. जीवन साथी चुनना या जीवन का रास्ता चुनना यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है.’
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अदालत ने कहा, ‘ किसी का किसी से संबंध होना किसी का निजी फैसला है और यह उसको संविधान के तहत दी गई मूल स्वतंत्रता है. जीवन साथी चुनना या जीवन का रास्ता चुनना यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है.’
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