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ट्रेन में सफर करने वाले यात्री अब पहचान के लिए डिजीलॉकर में सेव आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दिखा सकते हैं। रेलवे ने इन्हें पहचान पत्र के तौर पर मान्य कर दिया है। इसके लिए सभी जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक, डिजीलॉकर अकाउंट में आधार या ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी इन्हें अथॉरिटी की ओर से अप्रूवल मिल चुका हो। लॉकर की अपलोड कैटेगरी में सेव दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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