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कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं बदला जा सकता और यहां भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था का मामला एलजी के ही अधीन रहेगा.
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