अभियुक्त के विरुद्ध 14 (1) की कार्रवाई कर एक अदद ट्रक अनुमानित लागत लगभग 23 लाख रुपए को किया कुर्क।
अरुण पांडेय।
बभनी। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक आपरेशन के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी दुद्धी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बभनी सदानंद राय द्वारा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र के द्वारा निर्गत नोटिस वाद संख्या डी 202416660001720 सन 2024 राज्य बनाम रघुवीर सिंह अंतर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 संबंधित मु.अपराध संख्या 148/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं
समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 थाना बभनी के अभियुक्त रघुवीर सिंह पुत्र स्व.करतार सिंह निवासी लालाबाई थाना लाम्बी जनपद मुक्तसर साहिब पंजाब के नाम पंजीकृत वाहन पी बी 03 एन 0666 ट्रक अनुमानित कीमत 23 लाख रुपए को 14 (1) गैंग्स्टर एक्ट की कार्यवाही में कुर्क किये जाने हेतु आदेश के क्रम में नोटिस तमिला कराने के उपरांत वाहन को थाना बभनी पर मु.अ.सं.51/2023 धारा 60/63 आबकारी अधि. व419/420/467/468/471 भादवी में पूर्व से दाखिल है को दिनांक 18/9/2024 को धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट की कार्यवाही में कुर्क किया गया।