सोनभद्र(सर्वेश कुमार)। थाना बभनी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त निय़ाजुल हक उर्फ गोलु खॉ पुत्र मोवीनुल हक निवासी चक चपकी, थाना बभनी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 08.09.2022 को एएसजे/एनडीपीएस एक्ट न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 माह 03 दिवस के सश्रम कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करनें पर 04 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।