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लखनऊः 18 फरवरी, 2022
प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी सी0ए0ए0 के मामले में पूर्व में अपर जिलाधिकारियों को भेजी गयी वसूली की 274 नोटिसो को वापस कर नवीन ट्रिªब्यूनल भेजा गया है।
मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नये नोटिस जारी करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये ‘‘उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020’’ के अनुसार कार्यवाही की अनुमति दी है। इस अधिनियम के तहत गठित 03 दावा अधिकरणों क्रमशः मेरठ, लखनऊ एवं प्रयागराज द्वारा अब इस संबंध में वसूली संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजनीतिक जूलूसों, अवैध प्रर्दशनों, हड़ताल, बन्द तथा आन्दोलनों के आह्वाहन पर लोक एवं निजी सम्पत्ति को हुई क्षति के प्रकरणों की वीडियोंग्राफी कर प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु उक्त अधिनियम के तहत गठित दावा अधिकरणों के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक विगत लगभग 02 वर्ष में सरकारी सम्पत्ति की क्षति नगण्य रही है।
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