
सोनभद्र चोपन। चेयरमैन इम्तियाज हत्याकांड में खनन व्यवसाई राकेश जायसवाल को फसाए जाने पर राकेश जायसवाल की ओर से विकाश शाक्य एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत याचिका पर माननीय सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने इम्तियाज के भाई उस्मान अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है। चोपन चेयरमैन इम्तियाज अली को वर्ष 2018 में अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमें नामजद अभियुक्त राकेश जयसवाल व रवि जालान को बनाया गया था जिसकी विवेचना CBCID द्वारा करके रवि जालान व राकेश जायसवाल को निर्दोष मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय दाखिल कर दिया था ।जिस पर उस्मान अली ने प्रेटेस्ट दाखिल करते हुए माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष फर्जी एवं कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत करते हुए इनके विरुद्ध दिनांक 20 फरवरी 2021 को आदेश प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात राकेश जायसवाल ने अधिवक्ता विकाश शाक्य के माध्यम से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की याचिका माननीय सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा रवि जालान ने भी याचिका प्रस्तुत किया माननीय सत्र न्यायालय ने अधिवक्ता विकाश शाक्य के तर्कों को सुनने के बाद इम्तियाज हत्याकांड के वादी उस्मान अली के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज गढ़ कर झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने का आरोप साबित पाते हुए उस्मान अली के खिलाफ 193 व 199 आईपीसी में मुकदमा चलाने का आदेश 3 सितंबर 2021 को पारित कर दिया है और रवि जालान की याचिका खारिज कर दी गई है ।श्री शाक्य ने बताया कि अदालत ने यह भी माना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रपत्रो में कूट रचना बाहर किया गया है ।शाक्य के अनुसार दस्तावेजों की कूटरचना करने और धोखाधड़ी करने का मुकदमा अलग से मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा
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