-एनडीपीएस एक्ट:दोषी को एक साल 5 माह की कैद
– 5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद
– 6 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने संतोष उर्फ भैरो को पकड़ा था
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी संतोष उर्फ भैरो को एक साल 5 माह 10 दिन की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली के उपनिरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह 5 अक्तूबर 2019 को देखभाल क्षेत्र में पुलिस बल के साथ थे। जब ब्रम्हनगर स्थित डॉक्टर बरनवाल के घर के पास मोड़ पर पहुचा तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसने पुलिस को देखा तो पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन शक होने पर पुलिस बल की मदद से उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जिसके कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पता ब्रम्हनगर राबर्ट्सगंज निवासी संतोष उर्फ भैरो बताया। एक ग्राम हेरोइन का माचिस की डिब्बी में नमूना लेकर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेज दिया गया। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर संतोष के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। इसी मामले में अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी संतोष उर्फ भैरो को एक साल 5 माह 10 दिन की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।