उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी दबंगों द्वारा किया जा रहा है निर्माण कार्य।

*उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी दबंगों द्वारा किया जा रहा है निर्माण कार्य।

प्रयागराज-लवकुश शर्मा

*हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अजना गांव में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी दबंगों द्वारा जबरन निर्माण कार्य करने का मामला प्रकाश में आया है*
*अजना गांव निवासी मकसूद अहमद ने आरोप लगाया है कि आजना गांव में जीटी रोड से लगा हुआ उनका गाटा संख्या 416 है जिसके बगल में उनके गांव के ही मौजी लाल यादव की आराजी संख्या 414 है जोकि नक्शे के हिसाब से जीटी रोड से सटा हुआ नहीं है जिसका पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है उक्त मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा 7 मार्च 2019 से स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था और अभी भी 2 दिसंबर 2020 तक स्थगन आदेश है जिसके बावजूद उनके विपक्षी जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं आज दिनांक 22 नवम्बर 2020 कि सुबह जब भी विपक्षी निर्माण कार्य कर रहे थे तो पीड़ित ने* *हंडिया कोतवाली पहुंचकर उक्त बातें बताएं तो मौके पर पहुंची पुलिस को रमेश यादव जोकि जज के पद पर तैनात है उनके द्वारा पुलिस को वहां से भगा दिया गया है जिसके बाद हंडिया पुलिस भी मामले में ही हिला वाली कर रही है पुलिस का कहना है कि उक्त मामले में जज साहब का हस्तक्षेप है जिसके कारण हम कोई मदद नहीं कर सकते।*

*ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज*

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