सोनभद्र।पिपरी थाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/19 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में निरूद्ध जितेन्द्र कुमार भारती पुत्र रामराज निवासी रेनुकुट थाना पिपरी, सोनभद्र के विरूद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरूप 24 अगस्त 2020 को ए0एस0जे/स्पेशल जे0 पाक्सो एक्ट, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को 01 वर्ष का कारावास व 2,000/रू0 हजार रुपये का अर्थदण्ड न जमा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी हैं।