प्रयागराज।जिला मजिस्टेट भानु चन्द्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गयी कुल सात सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसमें मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज, मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स, मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला थाना खुल्दाबाद प्रयागराज है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में उपरोक्त अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति की थी। जिला मजिस्टेªट ने पुलिस अधीक्षक की आख्या व संलग्न अन्य अभिलेखों के अध्ययन व परिशीलन के आधार पर उपरोक्त सम्पत्तियों को जनहित एवं न्यायहित में कुर्क किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना खुल्दाबाद को मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद तथा मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला, थाना खुल्दाबाद प्रयागराज की अचल सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स को मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स प्रयागराज की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है तथा प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज को मकान नं0-मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, थाना धूमनगंज व मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम, थाना धूमनगंज प्रयागराज की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है। जिला मजिस्टेªट ने अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने के लिए नियुक्त प्रशासकों को आदेशित किया है कि उक्त वर्णित अचल सम्पत्ति को कुर्क करके अनुपालन आख्या 28 अगस्त, 2020 को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिंिश्चत करेंगे।