बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी-जिलाधिकारी

पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

*प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त होंगे*

*मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं*

*पेट्रोल पंप शहर में केवल सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगे

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 2 दिन के लॉक डाउन में जनपद वाराणसी में सुबह 7:00 से 10:00 के बीच में दूध व फल सब्जी की दुकान का खोलना अनुमन्य होगा तथा सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे के बीच दवाइयों की दुकान का खुलना अनुमन्य होगा। यदि दवाई की दुकान किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती है। शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा। इन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा।
मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। पेट्रोल पंप शहर में केवल सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र मे प्रतिबंध नही होगा। रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं। बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

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