डाला।स्थानीय शराब की सभी दुकानो पर प्रदेश सरकार का उल्लंघन कर लाकडाऊन की खुलेआम धज्जियाँ उडायीं जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण डाला स्थित शराब संचालक है। जानकारी के अनुसार जनपद में 4 मई से शराब की थोक व फुटकर दुकानों को कुछ शर्तों के मुताबिक खोले जाने की अनुमति दी है।जिसके तहत उन्होंने विक्रेताओं व ग्राहकों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है।जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार जनपद में शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जायेंगे। जहां एक साथ पांच से ज्यादा ग्राहक नहीं रहेंगे तथा वें सभी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दो-दो गज की दूरी पर खड़े होंगे।विक्रेताओं तथा ग्राहकों को मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकान पर साफ-सफाई के साथ सेनेटाइजर रखना आवश्यक है।लेकिन डाला शराब की दुकानों पर नजारा भिन्न रहा। दुकान पर बिना मास्क लगाए कर्मी दिखें साथ ही विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को दुकान के भीतर बुलाकर शराब बेची जा रही है।बिना मास्क लगाए दुकानो के भीतर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, दुकान पर ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध है। दुकान खुलने के एक घंटे की भीतर दुकान पूर्ण रुप से खाली दिखा। शराब करोबारी द्वारा लाकडाऊन के भीतर दुकान की पूरी शराब को बेचे जाने की जन चर्चा जोरों पर है।