लखनऊ: 04 अप्रैल, 2020
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अजय कुमार शुक्ला ने आज जारी प्रेस-विज्ञप्ति में बताया ै कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 06.05.2020 को समाप्त हो रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राविधानों के अतर्गत निर्वाचन की संविद प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक अवकाशों के अधीन लगभग 04 सप्ताह का समय आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी निर्देशों तथा दिनांक 25.03.2020 से लागू 03 सप्ताह के लॉक-डाउन लोक सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य पर जोखिम से बचने के लिए लगाये गये प्रतिबंधों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त निर्वाचन की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना सम्भव नहीं है।
श्री शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-16 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश दिये हंै कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पर निर्वाचन प्रकिया परिस्थितियों की समीक्षा के बाद, पश्चातवी तिथि पर प्रारम्भ की जायेगी।