डीएम-एस पी ने घरेलू उपयोग के सामग्रियों के परिवहन को रोकने का निर्देश

सोनभद्र/दिनांक 26 मार्च, 2020।जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम व पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस-(कोविड-19) संक्रमण को रोकने के मद्देनजर मा0 प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर जिले में लॉक डाउन लागू है। इसी क्रम में सम्पूर्ण लॉक डाउन निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में घरेलू उपयोग के सामग्रियों के परिवहन के लिए जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से आदेश जारी करके यह तय किया है कि, कोरोना वायरस-(कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी सम्पूर्ण जारी निषेधाज्ञा से घरेलू उपयोग के सामानों के आवागमन व परिवहन जैसे गेहॅूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा,दाल, तेल, घी, डालडा रिफाइन, साबून, टूथपेस्ट, आलू, दूध, प्याज, पशुओं के चारा सम्बन्धी पशु आहार भूसा, एलपीजी गैस, चिकित्सकीय उपकरण, दवाएं, सोडियम हाईपोक्लोराइड,क्लोरिन, ब्लीचिंग पाउडर, फर्स क्लीनर, सेटेनाइजर, सभी तरह के-मेवा, सब्जियां,फल, दूध, पेट्रोलियम पदार्थों को लाने, ले जाने से सम्बन्धित वाहनों को जिले की सरहद या जिले के अन्दर आने/ले जाने के प्रतिबंध/निषेधाज्ञा पूरी तरह से मुक्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को आदेशित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्गों व अन्य मार्गों पर इस प्रकार के माल वाहक वाहनों के परिचालन में कोई दिक्कत न होने पायें। यानी जरूरी जरूरत के सामानों के परिवहन सम्बन्धी वाहनों के संचालन में दिक्कत न हों। उन्होंने कहा कि जरूरी सामानों के परिवहन करने वाले वाहनों को जिले के अन्दर ले जाने से न रोका जाय।

Translate »