सोनभद्र।सी जे एम सोनभद्र ने परिवाद संख्या 1955/2016 श्री प्रकाश बनाम कपिल देव यादव के मुकदमे में आदेश पारित करते हुए उन्हें तलब किया।
अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य ने बताया कि परिवाद मे चार साल पूर्व के मामले में आवेदक / प्रार्थी श्री प्रकाश को पति पत्नी के विवाद के मामले में आवेदक को तत्कालीन थानाध्यक्ष कपिल देव यादव ने थाने पर बुलाया और सुलह कराने के नाम पर 20 हज़ार रुपए की अवैध मांग करने लगे पैसा न देने पर आवेदक को थाने के अंदर ही काफी बुरी तरह मार पीट कर गाली गलौच करते हुए फ़र्ज़ी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।जिसपर आवेदक द्वारा परिवाद दाखिल किया गया था परिवाद में उल्लेखित तथ्यों ,दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयान से प्रथम दृष्टया अपराध पाने पर तलब किया है।।